UP Gopalak Yojana : डेयरी किसानों को सरकार देगी सालाना 40000 रुपये, जानें आवेदन करने की पूरी जानकारी

UP Gopalak Yojana – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार देने और उनके बेहतर जीवन के लिए कई रोजगारोन्मुखी योजनाएं शुरू की हैं। इसी उद्देश्य के तहत राज्य सरकार के माध्यम से UP gopalak yojana 2021 की शुरुआत की गई है।

UP Gopalak Yojana

UP Gopalak Yojana

इसके तहत राज्य सरकार युवाओं को डेयरी फार्म के माध्यम से खुद का रोजगार करने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को बैंकों से ऋण देती है जहां बैंक लाभार्थी को 40 हजार रुपये पांच साल के लिए देती है।

UP Gopalak Yojana का लाभ किसे मिलेगा ?

  • इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनके पास दूध पैदा करने वाली 10 से 20 गाय या 5 भैंस हैं। दस पशुओं के अनुसार 5 लाख की लागत से पशु फार्म स्थापित करना होगा।
  • गोपालक योजना में, हालांकि, बैंक ऋण के लिए 5 जानवर आवश्यक हैं, और यदि पशु मालिक 5 से अधिक जानवरों को नहीं रखता है, तो बैंक उन्हें दूसरी किस्त नहीं देगा। इस मामले में प्राप्तकर्ता को कुल नौ लाख रुपये मिलते हैं।

UP Gopalak Yojana में आवेदन करने की शर्तें

  • इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को बेरोजगार होने के साथ उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उसका अपना बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही सभी स्रोतों से उनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का एक फार्म होना चाहिए जहां कम से कम 10 जानवर रह सकें।
  • जानवरों के बीच 5 भैंस या दस गाय का होना जरूरी है।

UP Gopalak Yojana – आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पास पोर्ट साइज फोटो के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

UP Gopalak Yojana में आवेदन कैसे करें

  • इस yojana के तहत आवेदक को अपने नजदीकी चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा,
  • फिर आपको registration form में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म में साथ अटैच काना होगा।
  • इसके बाद आपको इस registration form को उसी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास submit करवाना होगा।
  • फिर registration form को चिकित्सा अधिकारी द्धारा ’’ पशु चिकित्सा अधिकारी ’’ के पास भेजा जायेगा। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को निदेशालय में, भेजा जायेगा
  • और फिर एक चयन समिति के माध्यम से आपके आवेदन पर विचार किया जायेगा जिसमें सी.डी.ओ अध्यक्ष, सी.वी.ओ सचिव व नोडल अधिकारी शामिल होगे आदि। इस तरह आप इस yojana के अंतर्गत apply कर सकते है।

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